अदालत ने चोरी, घर में अतिक्रमण और आपराधिक धमकी का "प्रथम दृष्टया मामला"

साझेदारी विवाद में एफआईआर रद्द करना उचित नहीं - प्रथम दृष्टया मामला बनता है: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर, 2023 को दिए गए अपने फैसले में कहा है कि साझेदारी विवाद मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करना उचित नहीं है। अदालत ने चोरी, घर में अतिक्रमण और आपराधिक धमकी का "प्रथम दृष्टया मामला" पाया, इस बात पर जोर दिया कि ऐसे संज्ञेय अपराध उचित जांच और कानूनी कार्यवाही के लायक हैं।

Date of Decision: October 19, 2023

RUCHIR RASTOGI
VS
PANKAJ RASTOGI AND OTHERS ETC.