न्यायनिर्णयन कार्यवाही और आपराधिक अभियोजन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं

एक दूसरे से स्वतंत्र हैं

आर. रेवती बनाम एसीआईटी, 08 नवंबर 2023

मद्रास उच्च न्यायालय

न्यायनिर्णयन कार्यवाही और आपराधिक अभियोजन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और किसी भी न्यायनिर्णयन कार्यवाही के लंबित रहने से अभियोजन को आगे बढ़ाने में बाधा नहीं आती है। यह आदेश भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राधेश्याम केजरीवाल बनाम के मामले में (2011) 3 एससीसी 437 में दिए गए पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य फैसले में दिया था