Article 20 (3):

Article 20 (3): No person charged with an offense shall be compelled to give evidence against himself.  Everyone is presumed innocent until proven guilty.

Article 20 (3): किसी भी व्यक्ति को, जिस पर कोई अपराध लगाया गया है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसे अपराधी न सिद्ध कर दिया जाय।