'रिहाई की तारीख बे बाद हिरासत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन' : सुप्रीम कोर्ट
'रिहाई की तारीख बे बाद हिरासत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन' : सुप्रीम कोर्ट ने सजा की अवधि के बाद जेल में रखने पर दोषी को 7.5 लाख का मुआवजा दिया
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य को बलात्कार के एक दोषी को मुआवजे के रूप में 7.5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिसे सजा की अवधि के बाद जेल में रखा गया था। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मई 2022 में दिए गए एक फैसले में कहा " जब एक सक्षम अदालत, दोषसिद्धि पर, एक आरोपी को सजा सुनाती है और अपील में, सजा की पुष्टि के बाद सजा को संशोधित किया गया था और फिर अपीलीय निर्णय अंतिम हो गया था, दोषी को केवल उस अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है, जब तक वह उक्त अपीलीय निर्णय के आधार पर कानूनी रूप से हिरासत में हो सकता है।"
केस : भोला कुम्हार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य | 2022 (एससी) 589