आपके द्वारा जितने भी पत्र जारी किए

संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 

 

प्रेषक - आरटीआई कार्यकर्ता "सह" भारत के करदाता 

 

प्रेषित - लोक जन सूचना अधिकारी सह कलेक्टर 

 

विषय :- संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।                ,

सूचना के साथ सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराए जिससे यह साबित हो कि दी गई सूचना सही है :-

01)जिला कलेक्टर महोदय सिंगरौली, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश 486886.जिला कलेक्टर महोदय सिंगरौली ने अब तक सभी बिभागो मेंआपके द्वारा जितने भी पत्र जारी किए हैं नियमानुसार कार्य में पारदर्शिता लाने जैसे भ्रस्टाचार पर रोक लग सके, जितने भी पत्र जारी किए हैं उसकी सत्यापित प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।

जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए अविलंब यथाशीघ्र उपलब्ध कराएँ ।

 

 यदि उपरोक्त सभी जानकारी आपके कार्यालय/विभाग से संबंधित नहीं है तो कृपया इस अनुरोध/आवेदन को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित कार्यालय/विभाग को अग्रेषित करें और हस्तांनांतरित कर हमें सूचित करें।

  

इस आवेदन के साथ 10 रु का भा.पो.आ. जिसका नंबर 56 F ............संलग्न है। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें। इससे सम्बंधित वांछित सभी शासनादेशों एवं निर्देशों की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराएँ।

 

 आईपीसी 1860 की धारा 30 के तहत सभी दस्तावेज महत्वपूर्ण है। 

 

दिनांक :-...../04/2023     आवेदक का हस्ताक्षर