"शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए" : सुप्रीम कोर्ट
"शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए" : सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों की ट्यूशन फीस सात गुना बढ़ाने के आदेश को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जारी उस सरकारी आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों की शिक्षण फीस को सात गुना बढ़ाकर 24 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया था। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर ट्यूशन फीस बढ़ाने का सरकारी आदेश 'पूरी तरह से अस्वीकार्य और मनमाना है और केवल निजी मेडिकल कॉलेजों के पक्ष और / या उनको उपकृत करने की दृष्टि से है।
केस टाइटल : नारायण मेडिकल कॉलेज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य | 2022 (SC) 929 | एसएलपी (सी) 29692970/ 2021 | 7 नवंबर 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया