छह मौलिक अधिकार

छह मौलिक अधिकार

1. समानता का अधिकार : इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध तथा रोज़गार के संबंध में समान अवसर शामिल है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार: भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, एकत्र होने संघ या यूनियन बनाने, आने- जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के तहत दिये जाते हैं) ।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार: इसमें बेगार, बाल श्रम और मनुष्यों के व्यापार का निषेध किया गया है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का अनुयायी बनना, उस पर विश्वास करना एवं धर्म का प्रचार करना इसमें शामिल हैं।

5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार : किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएँ चलाने का अधिकार ।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार : मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिये संवैधानिक उपचार का अधिकार ।