दी गई सूचना सही है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन
प्रेषित :- जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर.......
विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के अंतर्गत आवेदन
सूचना का अधिकार के तहत निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई जाएं, जिससे यह साबित हो कि दी गई सूचना सही है।
1-: ग्राम पंचायत ..... पर नवनियुक्त पंचायत सचिव ..... जिन जिन ग्राम पंचायतों में तैनात रहे उनका जिस ग्राम पंचायत में जितना कार्यकाल रहा कार्यकाल सहित विवरण प्रमाणित उपलब्ध कराएं!
2-: जिन जिन ग्राम पंचायतों में इनके सचिव रहते इनके अथवा ग्राम प्रधानों के खिलाफ जनसुनवाई पोर्टल,पर ग्रामीणों अन्य व्यक्तियों द्वारा जितनी शिकायतें की गई तथा शिकायतों पर हुई कार्यवाही प्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध कराएं!
3-: पंचाययत सचिव पद की नियुक्ति के बाद भ्रष्टाचार के जिन जिन आरोपों में एवं जिस पंचायत में रहते हुए निलंबित हुए!अथवा नहीं की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं!
4-: पंचायत सचिव को निलंबित एवं बहाल करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम वर्तमान कार्यालय का नाम पता एवं निलंबन एवं बहाली आख्या के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध कराएं!
उपरोक्त जानकारी प्रमाणित प्रति के साथ दें। उपरोक्त सभी दस्तावेज आईपीसी की धारा 30 के तहत कीमती दस्तावेज है। आरटीआई की धारा 4(1)(ख), 6(2), 6(3), 7(8), 7(9) का अवलोकन करते हुये सूचना दें । आरटीआई की धारा 6(2) के तहत सूचना माँगने के लिए कारण बताना या व्यक्तिगत ब्योरा देना आवश्यक नहीं है ।आवेदक को पोस्ट बॉक्स पर सूचना मिले, आवेदकों से कोई भी प्राधिकारी ऐसी जानकरियाँ नहीं माँग सकता है जिसके जरिये आवेदनकर्ता से संपर्क किया जा सकें । (WP 33290(W) Order date 26-11-2013 Kolkata HC)
अध्याय -2 धारा 3 सभी नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार है। साथ ही साथ आरटीआई की धारा 7(8) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम और पता सहित दें।
चपरासी से लेकर देश के राष्ट्रपति तक को जनता के द्वारा दिये गए टैक्सों के पैसों से वेतन और सुख सुविधा प्राप्त करते हैं इसलिए लोक सेवक जनता के सेवक है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत सभी लोक सेवक प्रशासक है,शासक नहीं।
नोट :- लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा ससमय सूचना नहीं देने पर इसकी शिकायत आरटीआई की धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग भोपाल में की जाएगी और इसके लिए लोक जन सूचना अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उन पर सिर्फ और सिर्फ आरटीआई की धारा 20(1) के तहत जुर्माना और 20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई हो सकती है तथा 19(8) (b) के तहत क्षतिपूर्ति की माँग की जाएगी ।
यदि मांगी गई सूचनाएंआपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा सम्बंधित लोकसूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर इसकी सूचना मुझे दी जाए। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें। संग्लक:- ₹10 का पोस्टल आर्डर 56F ...............
आवेदक आरटीआई कार्यकर्त्ता एवं समाजिक कार्यकर्ता